यह योजना संस्था के सदस्यों के लिए है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले संस्था का सदस्य बनना होगा। एक फार्म भरकर उसमें अपने बारे में सारी जानकारी देनी होगी। अपने उत्तराधिकारी (नॉमिनी) की जानकारी भी देनी होगी।
सदस्य बनने हेतु सदस्यता शुल्क रूपये 200 /- होगा जो एक साल के लिए होगा। अगले साल फिर से देना होगा। यह पैसा संस्था के मेन्टीनेन्स और जरूरी कार्यों पर खर्च होगा।
किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। परिवार को वह व्यक्ति तो किसी भी कीमत पर वापस नहीं मिल सकता, पर उसके न होने पर जो भी उसका नॉमिनी होगा (पत्नी/भाई/बहन/ बच्चे आदि) उसको सहयोग अवश्य मिलेगा।
किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी के एकाउन्ट की डिटेल संस्था द्वारा संस्था की वेबसाइट पर सभी सदस्यों के लिए साझा की जायेगी। सारे सदस्य उस एकाउन्ट में 50-50 रूपये सहयोग राशि के रूप में डालेंगे। इस तरह उसकीमदद उसके एकाउन्ट में सीधे हो जायेगी। 50/-रूपये किसी भी सदस्य के लिए ज्यादा नहीं है। हमारा ऐसा सोचना है।
हमारी संस्था में 10,000 लोग जुड़ गये तो किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी के एकाउन्ट में सभी सदस्य 50-50 रूपये डालेंगे तो उनके एकाउन्ट में 5,00,000/- रूपये पहुंचा। इस तरह उसकी मदद भी हुई और किसी सदस्य को 50/- रूपये भारी भी नहीं लगा। जैसे-जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, सहयोग की राशि भी बढ़ेगी। तो जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको बहुत बड़ा सम्बल मिलेगा।
धन्यवाद ।